11/08/2023
द्वारा पेश नए विधेयक में नाबालिग से रेप और जैसे गंभीर अपराधों पर सजा-ए-मौत मुकर्रर की गई है. नए विधेयक में मॉब लिंचिंग को जहां हत्या की परिभाषा से जोड़ा गया है, नाबालिग से रेप को गंभीर से गंभीर आरोप की क्षेणी में रखते हुए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है